दिल्ली आबकारी नीति मामले में संजय सिंह को झटका, नहीं मिली जमानत
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि गवाहों के बयान अलग-अलग है.
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह को शुक्रवार (22 दिसंबर) को झटका लगा. राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने गुरुवार (21 दिसंबर) को दस जनवरी तक बढ़ा दी थी. इससे पहले कोर्ट ने 11 दिसंबर को सिंह की न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी थी.
दरअसल, कई घंटों की छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी ने चार अक्टूबर को आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया था.
क्या दलील दी गई?
जमानत याचिका पर बहस के दौरान संजय सिंह के वकील ने कहा कि रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं. वहीं ईडी ने कहा कि सिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.
क्या आरोप लगाया है?
ईडी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति से कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक फायदा पुहंचाया गया है.आप नेता सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है.
बता दें कि दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं. वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सवाल-जवाब करने के लिए ईडी ने समन भेजा है. आरोप को लेकर आप (AAP) कहती रही है कि ये सारे राजनीति से प्रेरित है. इसके जवाब में बीजेपी कहती है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सबूतों के आधार पर काम कर रही है.
इनपुट भाषा से भी.
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