Delhi Excise Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार (3 जून) को एलएनजेपी अस्पताल (LNJP Hospital) से आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बीमार पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी. दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार सिसोदिया ने छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. जिस पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी.


मनीष सिसोदिया शनिवार को 7 घंटे के लिए जेल से जमानत पर बाहर आए थे. उनके वकील मोहित माथुर ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, मनीष सिसोदिया कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए शनिवार को तिहाड़ जेल से अपने आवास पहुंचे. हालांकि, उनके घर पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सीमा की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए. 


फिर से तिहाड़ पहुंचे सिसोदिया


वकील ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री को फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. सिसोदिया के वकील ने जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी पत्नी की देखभाल करने के लिए अभी कोई नहीं है. इसपर कोर्ट ने कहा कि तर्क सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया है. उनकी पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति पर एलएनजेपी से एक रिपोर्ट मंगवाई जाए और आज शाम तक दाखिल की जाए. कोर्ट ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक को मनीष सिसोदिया को अपने आवास पर ले जाने का निर्देश दिया था, जहां उन्हें अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी थी.


ईडी ने किया जमानत का विरोध


मनीष सिसोदिया की जमानत का ईडी ने विरोध किया था. मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बीती 26 फरवरी को आबकारी घोटाले में उनकी कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं. हाई कोर्ट ने 30 मई को सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. सिसोदिया को नौ मार्च को ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. 


ये भी पढ़ें- 


हाई कोर्ट ने मांगी रेप पीड़िता की जन्मकुंडली पर रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये जानना जरूरी नहीं कि लड़की 'मंगली' है या नहीं