Delhi Excise Policy Case: 'मनीष सिसोदिया का तीसरी चार्जशीट में भी नाम नहीं', AAP ने किया दावा
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गुरुवार (6 अप्रैल) को बड़ा दावा किया.
Delhi Excise Policy Case: आबकारी नीति मामले में ईडी ने गुरुवार (6 अप्रैल) को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की. यह चार्जशीट राजेश जोशी, राघव मगुंटा और गौतम मल्होत्रा के खिलाफ दाखिल की गई. इसी बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईडी की तीसरी चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है. पहली औऱ दूसरी चार्जशीट में भी सिसोदिया का नाम नहीं था.
चार्जशीट को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा. ईडी ने कोर्ट को बताया कि मल्होत्रा को 7 फरवरी, राजेश को 8 फरवरी और राघव मगुंटा को 10 फरवरी को गिरफ्तार किया था. वहीं ईडी ने बुधवार (6 अप्रैल) को भी कोर्ट में कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और इसमें उनकी संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं. जांच एजेंसी ने यह दलील उनकी जमानत अर्जी पर बहस करने के लिए समय मांगते हुए दी थी.
मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा?
इस दौरान सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि ईडी के पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं है. उन्होंने सब कुछ जांचा ,आवास पर छापा मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला. कोई पैसा उनके या फिर किसी परिवार के सदस्य के बैंक खाते में नहीं है.
दरअसल शराब नीति 2021-22 को बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई बार पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद से आप केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है.
बता दें कि इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में आप के नेता सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से गुरुवार (6 अअप्रैल) को जवाब मांगा. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
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