केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में चार्जशीट दायर की. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.  


सीबीआई और ईडी ने अब आबकारी घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ जांच पूरी कर ली है. सीबीआई ने पिछली सुनवाई में कोर्ट में बताया था कि रिश्वत लेने के बाद दिल्ली की आबकारी नीति के जरिए फायदा उठाने के लिए मन-मुताबिक बदलाव किया गया था. 


ईडी मामले में मिल चुकी जमानत


केजरीवाल को ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. हालांकि, वे सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में तिहाड़ में बंद हैं. इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है.


सीबीआई ने क्या कहा था कोर्ट में?

सीबीआई ने पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा था कि हमारे पास पैसे का ट्रेल है. साथ ही पर्याप्त सबूत भी हैं. साउथ ग्रुप के कहने पर ही शराब नीति में बदलाव हुए. 

CBI के वकील ने हाईकोर्ट में बताया था, "जब हमने पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल से पूछा की कि निजीकरण करने का फैसला और एक्साइज पॉलिसी में बदलाव का फैसला किसका था, तो केजरीवाल जो की कैबिनेट के मुखिया थे उनका कहना था कि मेरा नहीं था. इससे यह साफ लग रहा है कि वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है यह किसी और ने किया है."


सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

उधर, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में हैं. उन्होंने जांच में धीमी गति का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है.