'अभी और हाई-प्रोफाइल लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी', CBI ने मनीष सिसोदिया की जमानत के विरोध में और क्या कहा?
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा आप नेता संजय सिंह को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि केस में कुछ हाई-प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है. अभी जांच चल रही है और सिसोदिया इसमें बाधा डाल सकते हैं.
दरअसल, दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी. ये नीति जल्द विवादों में आ गई. दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है. वहीं इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है. ईडी ने हाल ही में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया था. इससे पहले इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था.
सिसोदिया की ओर से कोर्ट में क्या दलील दी गई?
मनीष सिसोदिया की याचिका पर सोमवार (18 मार्च 2024 ) को सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया. उधर, सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि कोर्ट की कार्रवाईयों में देरी हो रही है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट की कार्रवाई धीमी गति से चलती है तो आरोपी तीन महीने में जमानत के लिए गुहार लगा सकता है.
सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी. आप नेता ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. इसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने खारिज कर दिया था.
आप नेता सत्येंद्र जैन को भी लगा झटका
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आप नेता सत्येंद्र जैन को भी झटका लगा है. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने जैन को दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी और जैन को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है.