Delhi Excise Policy Case: 'AAP को नहीं दिए पैसे तो होगा नुकसान...', के कविता ने शरत रेड्डी को दी थी धमकी, CBI का कोर्ट में दावा
Delhi Excise Policy: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले महीने के कविता को गिरफ्तार किया था. कुछ दिन पहले ही दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने भी कविता को हिरासत में लिया है.
K Kavitha News: दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता को लेकर सीबीआई ने कोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है. सीबीआई ने कविता की हिरासत की मांग करते हुए शुक्रवार (12 अप्रैल) को कोर्ट को बताया कि कविता ने कथित तौर पर अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत चंद्र रेड्डी को दिल्ली में पांच रिटेल जोन के बदले में आम आदमी पार्टी (आप) को 25 करोड़ रुपये देने के लिए धमकाया था. कोर्ट ने कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेजा है.
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने शरत रेड्डी से कहा था कि अगर वह दिल्ली में AAP को पैसा नहीं देता है, तो तेलंगाना और राजधानी में उसके कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है. दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरत चंद्र रेड्डी अब सरकारी गवाह है. इस केस की जांच का जिम्मा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास है. सीबीआई ने भी अभी तक शरत रेड्डी के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है.
शराब व्यापार के लिए शरत पर कविता ने बनाया दबाव: सीबीआई
जांच एजेंसी ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा को बताया कि शरत रेड्डी के कविता के जोर और आश्वासन के बाद ही दिल्ली में शराब व्यापार करने को राजी हुआ था. कविता से रेड्डी से कहा था कि उनके लिंक दिल्ली सरकार के साथ हैं. राजधानी में बनाई गई नई शराब नीति के तहत कारोबार में मदद की जाएगी.
सीबीआई ने आरोप लगाया, "कविता ने शरत चंद्र रेड्डी से कहा था कि शराब कारोबार करने के लिए आम आदमी पार्टी को हर एक रिटेल जोन के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये का भुगतान करना है. इतना ही भुगतान उनके साथियों अरुण आर पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली को करना है, जो बदले में विजय नायर से कोऑर्डिनेट करेंगे, जो कि अरविंद केजरीवाल (दिल्ली के मुख्यमंत्री) का प्रतिनिधि था."
सीबीआई ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार
ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित के कविता के निवास से उन्हें गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने गुरुवार को कविता को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया. जांच एजेंसी ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान बीआरएस नेता ने सबूत दिखाने पर भी सवालों के जवाब नहीं दिए. इसके बाद शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया और आगे की पूछताछ के लिए हिरासत की मांग की गई. अदालत ने जांच एजेंसी का पक्ष सुनने के बाद कविता को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.
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