Delhi Excise Policy Case: CM केजरीवाल को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने कहा- बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश नहीं दे सकते
Delhi Excise Policy Case: सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या सबूत मिले हैं?
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार (27 मार्च, 2024) को भी राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से मना कर दिया. अदालत ने कहा कि बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश नहीं दिया जा सकता है. केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का जवाब देखना भी जरूरी है.
अदालत ने इस दौरान यह भी कहा कि दिल्ली सीएम से हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या फिर सबूत मिले हैं? अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कोई आदेश देते समय यह भी देखना जरूरी होगा.
प्रवर्तन निदेशालय को दो अप्रैल तक दाखिल करना है जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके अलावा ईडी को नोटिस जारी किया और जवाब के लिए समय दिया है. दो अप्रैल, 2024 तक ईडी को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है, जबकि मामले में अगली सुनवाई तीन अप्रैल, 2024 को होगी. वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अंतरिम रिहाई की मांग की थी और गिरफ्तारी को गलत करार दिया था.
"गिरफ्तारी का मकसद मुझे और AAP को कमजोर करना है"
दिल्ली सीएम ने बुधवार को हाई कोर्ट के सामने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी का मकसद सामग्री ढूंढना नहीं, बल्कि उन्हें और आप को कमजोर करना था. ऐसे में उन्होंने तत्काल रिहाई का आग्रह किया. आप के संयोजक को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने एजेंसी की ओर से अरेस्ट करने और उत्पाद शुल्क नीति मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था.