Arvind Kerjiwal Bail Plea: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार (7 जून) को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट ने पहले ही केजरीवाल को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. हालांकि, एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हीं दलीलों के आधार पर नियमित जमानत मांगने वाले हैं. 


राउज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली हैं. इस बार भी सुनवाई में केजरीवाल की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर नियमित जमानत मांगी जाएगी. बुधवार (5 जून) को भी केजरीवाल ने मेडिकल हालात का हवाला देते हुए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारजि कर दिया था. इस बार अंतरिम के बजाय नियमित जमानत मांगी गई है. 


कोर्ट ने दिया था मेडिकल टेस्ट करने का निर्देश


दरअसल, बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई. उन्होंने मेडिकल हालात का हवाला देकर सात दिनों की जमानत मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. साथ ही उनकी कस्टडी को 19 जून तक के लिए बढ़ा दिया. केजरीवाल वर्चुअली अदालत में पेश हुए थे. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि इस बीच केजरीवाल के जरूरी मेडिकल टेस्ट भी किए जाएं. 


केजरीवाल जानलेवा बीमारी से ग्रस्त नहीं: कोर्ट


सुनवाई के दौरान अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह व्यापक (चुनाव) प्रचार किया एवं अन्य संबंधित गतिविधियों में भाग लिया, उससे संकेत मिलता है कि वह किसी गंभीर या ‘जानलेवा’ बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही केजरीवाल की जमानत का विरोध कर चुका है. उसका कहना है कि वह अचानक बीमार होने का दावा कर रहे हैं, जबकि उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान प्रचार किया. 


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