AAP नेता संजय सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत! अब बाहर निकल कर खुद भर सकेंगे राज्यसभा का नॉमिनेशन
Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी ने अपने दो राज्यसभा सांसद संजय सिंह और एनडी गुप्ता को फिर से नामित करने का फैसला लिया है. इससे पहले संजय सिंह को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई थी.
Rajya Sabha Election News: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की एक कोर्ट ने संजय सिंह को आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए खुद जाकर नॉमिनेशन भरने की छूट दी है.
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार (5 जनवरी) को संजय सिंह एनडी गुप्ता को फिर से राज्यसभा में दूसरे कार्यकाल के लिए नामित किया था. इसके अलावा पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था.
दो राज्यसभा सांसद को फिर से किया नामित
आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की ओर से कहा गया कि समिति ने दो मौजूदा सदस्यों को फिर से नामित करने का फैसला किया है जबकि सुशील कुमार गुप्ता ने हरियाणा की चुनावी राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करने की इच्छा जतायी है. सुशील कुमार गुप्ता का राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल इस महीने के अंत में समाप्त हो जाएगा.
इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को एक अदालत ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर पुन: नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी. स्पेशल जज एमके नागपाल ने संजय सिंह की अर्जी पर यह आदेश दिया था.
संजय सिंह से कराया गया हस्ताक्षर
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा था, "राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका मौजूदा कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है. निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने और इसके लिए 9 जनवरी तक नामांकन दाखिल करने का एक नोटिस 2 जनवरी को जारी किया था. अर्जी में तिहाड़ जेल के अधीक्षक को संजय सिंह को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
(इनपुट पीटीआई से भी)
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