(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
Delhi Liquor Scam: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है.
Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दी है. अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं. वहीं, अब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला कथित शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई के केस में सुनाया है. दरअसल, आप नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए सबूतों पर चिंता जाहिर की है. अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार ठीक नहीं है. वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं.
Former Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia to move to Supreme Court against Delhi High Court's decision on bail
— ANI (@ANI) May 30, 2023
Delhi HC rejected his bail plea in the CBI case alleging corruption in the implementation of previous liquor policy in national capital. https://t.co/GsYNTJfxzQ
दरअसल, मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं जो फरवरी महीने से जेल में बंद हैं. जस्टिस दीनेश शर्मा ने सिसोदिया की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि वो प्रभावशाली स्थिति में है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. वहीं, पिछली सुनवाई में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने की याचिका का विरोध किया था जिसके बाद अदालत ने 11 मई को इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था.
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