Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार (21 जून) को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ सुनवाई हो रही है. निचली अदालत ने गुरुवार (20 जून) केजरीवाल को जमानत दी है, जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए सुनवाई पूरी नहीं होने तक जमानत पर रोक लगा दी. इस तरह निचली अदालत से केजरीवाल को मिली राहत पर अभी रोक लगी है.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और विशेष लोक अभियोजक जोएब हुसैन सहित ईडी के वकीलों ने तत्काल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया. एसवी राजू ने कहा, "जमानत आदेश पर रोक लगाने की मेरी प्रार्थना पर विचार नहीं किया गया. मैं मांग कर रहा हूं कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. हमें मामले पर बहस करने का पूरा मौका नहीं दिया गया. मैं पूरी गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं."
आदेश में गलत तथ्य ना शामिल किया जाए: ईडी
सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश एसवी राजू ने कहा कि निचली कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ईडी प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा. हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है. मगुंटा रेड्डी का बयान है. आप मेरे खिलाफ फैसला दे सकते हैं, लेकिन आदेश में गलत तथ्य को न शामिल करें. उन्होंने कहा कि निचली अदालत का आदेश चौंकाने वाला है. हमारे पास शराब नीति मामले में उस आदमी का बयान है जिसने कहा है कि हमने 100 करोड़ रुपये दिए हैं, लेकिन कोर्ट यह कह रही है यह प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है.
निचली अदालत से मिली थी केजरीवाल को जमानत
दरअसल, संकट में घिरे केजरीवाल को उस वक्त बड़ी राहत मिली, जब दिल्ली की एक निचली अदालत ने उन्हें शराब नीति मामले में जमानत दे दी. इस दौरान ईडी की तरफ से जमानत आदेश पर 48 घंटे तक रोक लगाने की गुजारिश भी की गई थी, जिसे विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने खारिज कर दिया. दरअसल, ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहती थी. अदलत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) मुखिया को रिहा करने का आदेश दिया.
चुनाव प्रचार के लिए भी मिल चुकी है केजरीवाल को जमानत
दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी से बस कुछ समय पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था.
हालांकि, 10 मई को हाईकोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल आना होगा. दिल्ली सीएम ने दो जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और तब से वहीं हैं.
यह भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक