Delhi Excise Policy: गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, CJI ने कहा- आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए या...
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई की रिमांड पर हैं. सिसोदिया की रिमांड चार मार्च को खत्म होगी, अपनी गिरफ्तारी के विरोध में वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.
Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. अब सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुबह चीफ जस्टिस से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया.
सीजेआई ने कहा, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए या दूसरे कानूनी विकल्प अपनाने चाहिए. हालांकि वकील सिंघवी के अनुरोध पर चीफ जस्टिस ने बाद में सुनवाई की बात कही. सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3:50 बजे सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट में सुनावई पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, 'CBI की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है. सारे आरोप बेबुनियाद हैं. राहत मिलने की पूरी उम्मीद है. सब जगह जांच करके देख लिया मगर कुछ नहीं. अब भी कुछ नहीं मिलने वाला. उनकी जांच एजेंसियों ने अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया. कल भी कोर्ट में CBI के पास कोई दलील नहीं थी.'
सीबीआई ने नई सिरे से शुरू की पूछताछ
उधर मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ शुरू हो गई है. सीबीआई ने सिसोदिया के लिए एक लंबी सवालों की फेहरिस्त तैयार की है. ये पहली बार है जब गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने एक बार फिर से नए सिरे से पूछताछ शुरू की है.
'सीबीआई की पांच दिवसीय हिरासत में हैं सिसोदिया'
आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सोमवार (27 परवरी) को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पांच दिन की हिरासत में भेजा गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको पांच दिन की हिरासत में देने का अनुरोध किया था इसके बाद विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिसोदिया को चार मार्च तक के लिए हिरासत में भेज दिया.
क्या बोले जज?
सीबीआई की कस्टडी में सौंपते हुए जज ने टिप्पणी की, वह इससे पहले भी दो मौंकों पर जांच में शामिल हुए हैं लेकिन वह पूछताछ के दौरान ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे सके हैं और उनके अधीनस्थों के बयान के कारण उनके खिलाफ कुछ दस्तावेजी सबूत सामने आ चुके हैं, ऐसे में उचित और निष्पक्ष जांच के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उनसे पूछे गए सवालों के उचित और वैध जवाब मिलें. इसलिए अदालत उनको पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने जा रही है.