ED Questioning Manish Sisodia: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अब मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक टीम तिहाड़ जेल पहुंच गई है. ये पहली बार है जब ईडी आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है. आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है. उनकी जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होगी.


ईडी की इस पूछताछ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने स्कूलों का कायाकल्प कर दिया. सिसोदिया ने गरीबों तक शिक्षा पहुंचाई. मनीष और सत्येंद्र देश के लिए जान भी दे सकते है. केजरीवाल ने आगे कहा, "देश के पीएम देश को लूटने वालों का साथ देते हैं, वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला कोई नहीं बचता है. मैं होली वाले दिन देश के लिए पूरा दिन प्रार्थना दूंगा... देश वासी भी मेरे साथ, भगवान का ध्यान करूंगा."


'पीटीआई-भाषा' ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि ईडी ने आबकारी मामले में एक और गिरफ्तारी की है. उसने हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को हिरासत में लिया है. ईडी के अधिकारी धन शोधन रोकथाम कानून के तहत सिसोदिया का बयान भी दर्ज कर रहे हैं. बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को पिछले महीने गिरफ्तार किया था और वो अभी न्यायिक हिरासत में हैं.


ED ने अब तक 11 लोगों को किया गिरफ्तार


पिल्लई को लंबी पूछताछ के बाद सोमवार (6 मार्च) शाम को धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा' बताया कि पिल्लई को एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत देने का अनुरोध करेगी.


न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया


सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सिसोदिया को 26 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया गया था.


AAP ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पर क्या कहा?


आप के विधायक सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने कहा है कि जब तक जमानत का फैसला नहीं हो जाता, अदालत के पास न्यायिक हिरासत बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. आज सीबीआई के पास कोई सवाल नहीं था, जिसके लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की मांग की होती, जमानत पर सुनवाई 10 मार्च को होगी, तब तय होगा कि उन्हें जमानत मिलती है या उनकी रिमांड बढ़ाई जाती है.


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