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दिल्ली शराब नीति मामला: अब ED ने अरविंद केजरीवाल को भेजा नोटिस, AAP बोली- 'केंद्र सरकार खत्म करना चाहती है पार्टी'

Arvind Kejriwal Summon: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तलब किया है. इसको लेकर AAP ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं.

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें दो नवंबर (गुरुवार) को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ऐसे समय में ईडी ने नोटिस भेजा है जब आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सोमवार (30 अक्टूबर) को शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. 

इस बीच आप और बीजेपी में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ने केजरीवाल को मामले का सूत्रधार बताया. वहीं मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी पार्टी को साफ करना चाहती है. 

आम आदमी पार्टी ने क्या कहा?
सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो तारीख का समन भेजा है. इससे यह साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से आप को खत्म कर देना.''

उन्होंने आगे कहा, ''इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. कैसे भी फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए.''

वहीं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा, ''बीजेपी को आप से डर लगता है. आप की सरकार के किए गए कामों से बीजेपी डर रही है. यही वजह है कि ईडी ने 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार कर आप को खत्म करना चाहती है, लेकिन पार्टी डरने वाली नहीं है.'' 

सीबीआई कर चुकी है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ
सीबीआई ने मामले में इसी साल 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से नौ घंटे तक पूछताछ की थी. तब पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था कि मैंने सीबीआई के सारे प्रश्नों के जवाब दिए क्योंकि कुछ छुपाने के लिए नहीं है.

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा, ''उसने जांच एजेंसियों के बयान को रिकॉर्ड किया है कि इन मामलों में सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी हो जाएगी.'' इसके बाद सिसोदिया जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं.

आप के ये नेता हो चुके हैं गिरफ्तार 
दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की एफआई पर ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद नौ मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया. 

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी के बाद चार अक्टूबर को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि शराब डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए लिए पैसे लिए गए थे. इस समय संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं.

बीजेपी ने क्या कहा?
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''2 नवंबर को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को बुलाया है. शराब घोटाले के असली सूत्रधार अरविंद केजरीवाल का नंबर भी अब जल्द आने वाला है. एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा. याद रखना केजरीवाल.'' 

ईडी का क्या आरोप है?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को शराब नीति लागू की थी, लेकिन आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर शराब लाइसेंस देने में अयोग्य लोगों को फायदा पहुंचाया गया. 

ये भी पढ़ें- Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में अब क्या होगा AAP का अगला कदम? सूत्रों ने दी अहम जानकारी

 

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