Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने सीबीआई से आग्रह किया है कि उन्हें जो नोटिस भेजा गया है, उसे वापस लिया जाना चाहिए. के कविता को जांच एजेंसी की ओर से सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत सोमवार (26 फरवरी) को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है.


के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं. उन्होंने जांच एजेंसी को एक पत्र लिखा है. के कविता ने पत्र में लिखा है कि उनकी कठिन व्यस्तताओं के मद्देनजर सीबीआई मुख्यालय में उपस्थित होने के नोटिस को स्थगित रखा जाना चाहिए. उन्होंने तेलंगाना में संसदीय चुनाव के दौरान अपनी व्यक्तिगत मौजूदगी की जरूरत पर जोर दिया है.


के कविता ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस सीआरपीसी की धारा 160 के तहत पहले के नोटिस के बिल्कुल विपरीत है, जो उन्हें 2 दिसंबर, 2022 को जारी किया गया था और जिसका अनुपालन पहले ही हो चुका है.


CBI के नोटिस पर के कविता ने उठाया सवाल


सीबीआई को लिखे पत्र में के कविता ने कहा, ''इस बात का कोई तर्क, कारण या पृष्ठभूमि नहीं दिख रही है कि आपने कैसे, क्यों और किन परिस्थितियों में आपने सीआरपीसी की धारा 41 ए का अब सहारा लिया है.’’ 


सीआरपीसी की धारा 41ए संदिग्धों से संबंधित है. इस धारा के तहत उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है, जिसके खिलाफ उचित संदेह हो कि उसने संज्ञेय अपराध किया है. वहीं, सीआरपीसी की धारा 160 गवाह को बुलाने से संबंधित है.


कविता ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पूर्व सूचना के साथ किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए वह डिजिटल माध्यम से उपस्थित होंगी.


2022 में सीबीआई ने दर्ज किया था के कविता का बयान


सीबीआई ने दिसंबर 2022 में हैदराबाद में के कविता के आवास पर मामले के संबंध में उनका बयान दर्ज किया था. ईडी ने आरोप लगाया है कि मामले के एक आरोपी विजय नायर को आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप (सरथ रेड्डी, के कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की ओर से नियंत्रित) नामक समूह से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी.


(भाषा इनपुट के साथ)


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