Manish Sisodia Bail Plea: दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे 'आप' नेता मनीष सिसोदिया ने बुधवार (5 अप्रैल) को दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी. हाई कोर्ट में गुरुवार (6 अप्रैल) को सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई होगी. 


बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों एजेंसियों के अलग-अलग केस हैं. सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ दो केस दर्ज किए हैं. एक मामला आबकारी नीति 2021-22 बनाने और उसे लागू करने में की गई गड़बड़ियों को लेकर है, जबकि दूसरा केस जासूसी के आरोप को लेकर है. इसमें सिसोदिया पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक निगरानी के लिए किया. वहीं ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया था और 9 मार्च को उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था. 


सीबीआई वाले मामले में शुक्रवार (31 मार्च) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट के इसी फैसले को सिसोदिया ने अब दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.  


विशेष सीबीआई अदालत ने बढ़ाई थी सिसोदिया की न्यायिक हिरासत


वहीं, सोमवार (3 अप्रैल) को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी. सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश करते हुए सीबीआई ने दलील दी थी कि घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जांच अभी अहम पड़ाव से गुजर रही है. 


ईडी के मामले भी सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं


बुधवार (5 अप्रैल) को सिसोदिया पर ईडी वाले केस में जमानत को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. ईडी ने कहा कि कथित आबकारी घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग की जांच अहम चरण में है और इसमें उनकी संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं. ईडी ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर बहस करने के लिए समय मांगते हुए यह दलील दी. 


विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अर्जी पर बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की. ईडी की ओर से पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी.


यह भी पढ़ें- Ghulam Nabi Azad: 'मनमोहन सिंह को राहुल गांधी के सामने झुकना नहीं चाहिए था', बोले गुलाम नबी आजाद, सदस्यता रद्द किए जाने पर भी दिया बयान