प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार (20 अगस्त, 2024) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले (Delhi Liqour Scam Case) से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता की जमानत अर्जी पर 22 अगस्त तक जवाब दाखिल करेगा.


ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ को बताया कि मामले में सीबीआई का जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है.


एएसजी राजू ने कहा कि ईडी का जवाबी हलफनामा तैयार किया जा रहा है और इसे 22 अगस्त तक दाखिल कर दिया जाएगा. इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी. सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को कविता की उन याचिकाओं पर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा था, जिनमें दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.


दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकरी नीति 2021-22 के निर्माण एवं कार्यान्वयन से जुड़ी आपराधिक साजिश की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक प्रतीत होती हैं. यह नीति बाद में रद्द कर दी गई थी.


सीबीआई और ईडी ने आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. वहीं, सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. कविता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है. 


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