Delhi Excise Policy Case: खत्म होगा इंतजार, जेल से बाहर आएंगे CM केजरीवाल? 'सुप्रीम' फैसला आज
Delhi Excise Policy Case: शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ED की गिरफ्तारी को चुनौती वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर SC आज फैसला सुनाएगा.
Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट आज (12 जुलाई) दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने शराब नीति घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती दी है. 21 मार्च को ED ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी. पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं. इससे पहले SC में केजरीवाल की इस याचिका पर 17 मई को सुनवाई हुई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरखित रख लिया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं.
दिल्ली HC ने कही थी ये बात
15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ED से जवाब मांगा था. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली HC के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. दिल्ली HC ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ED के पास कोई विकल्प नहीं बचा था.
21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को किया गया था गिरफ्तार
अरविंद केजरीवाल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. एक निचली अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में 20 जून को जमानत दी थी. हालांकि, ED ने अगले दिन दिल्ली HC का रुख किया था और दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था. अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को CBI ने भी गिरफ्तार किया था.
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