Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. SC ने शराब घोटाले से जुड़े ED वाले केस में उन्हें जमानत दे दी है.  CM केजरीवाल को लेकर तीन सदस्यों की बेंच सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला बड़ी बेंच के पास भेजा है, वह PMLA के सेक्शन 19 का है जिसके तहत यह सवाल उठाया गया है कि अगर कोई आरोपी पूछताछ में शामिल हो रहा है तो क्या उसकी गिरफ्तारी जरूरी है?


इसके अलावा SC ने उनके सीएम पद पर बने रहने को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की. SC ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल को 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है. केजरीवाल निर्वाचित नेता हैं और यह उन्हें तय करना है कि क्या वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं. 


CM अरविंद केजरीवाल के वकील ने कही ये बात 


सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है.  मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है. "


 






आम आदमी पार्टी ने जारी किया बयान


ED द्वारा आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा, 'सत्यमेव जयते.’ सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है'.