Delhi: खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने राशन की दुकान पर मारा छापा, गड़बड़ी मिलने पर जांच के आदेश
खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित एक राशन की दुकान पर छापा मारा.
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खाद्य आपूर्ति विभाग को मिली सूचना के आधार पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित एक राशन की दुकान पर छापा मारा. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि एफपीएस डीलर द्वारा आवंटित एक ई-पीओएस डिवाइस के बजाय दो ई-पीओएस डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है.
खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच टीम को दोनों एफपीएस की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया जिनके पास ई-पॉस मशीन का आवंटन है. आवंटित ई-पीओएस मशीन के अलावा अन्य ई-पीओएस मशीन का संचालन करना कानून का गंभीर उल्लंघन है जिससे एफपीएस डीलर द्वारा सब्सिडी वाले राशन का डायवर्जन और दुरुपयोग किया जा सकता है.
कार्रवाई की रिपोर्ट कल तक प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
एफपीएस डीलर की ओर से की जा रही गंभीर अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने मामले की गहन जांच करने और दोषी डीलर के खिलाफ कानून सम्मत तुरंत सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर (खाद्य आपूर्ति) को निर्देश जारी किए और कार्रवाई की रिपोर्ट कल तक उनके समक्ष प्रस्तुत करने को कहा.
निरीक्षण के दौरान खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने पाया कि राशन की दुकान के परिसर के सामने विभागीय नियमों के विरुद्ध गोदाम भी संचालित किया जा रहा था. खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने नाराज़गी के साथ कमिश्नर (खाद्य आपूर्ति) को एफपीएस परिसर से गोदाम के संचालन को प्रतिबंधित करने वाले विभाग के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए राशन डीलर के खिलाफ एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत की
खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने राशन डीलर के आचरण को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत भी की. खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने नोटिस किया कि राशन दुकानों के बाहर स्टॉक, लाभार्थियों की संख्या, हेल्पलाइन नंबर आदि के संबंध में निर्धारित सूचना का उल्लेख नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध नहीं है. इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मंत्री ने खाद्य-आपूर्ति विभाग को श्रेणी-वार पात्रता, स्टॉक की स्थिति, लाभार्थियों की कुल संख्या, हेल्पलाइन नंबर आदि के संबंध में अनिवार्य सूचना एफपीएस परिसर के बाहर प्रदर्शित करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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