नई दिल्ली: गाजियाबाद के डीएम ने जिले में बढ़ते हुए कोरोनो के संक्रमण के चलते दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर को फिर सील करने का आदेश दिया है. सिर्फ पास वाले लोगों को ही गाजियाबाद सीमा में आने की परमिशन होगी. जरूरी सेवाओ से संबंधित लोगों को भी छूट होगी. इससे पहले लॉकडाउन-2 के दौरान बॉर्डर सील कर दिया गया था.


आदेश में कहा गया है कि भारी वाहन, ट्रकों से माल ढुलाई करने वाले वाहनों, बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े वाहन और आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों से संबंधित गाड़ियों को बिना किसी पास के गाजियाबाद की सीमा से बिना किसी पूछताछ के निकलने की अनुमित होगी. डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंक कर्मियों के लिए भी किसी पास की जरूरत नहीं होगी. इनका परिचय पत्र आवाजाही के लिए पर्याप्त होगा और उन्हें मान्यता प्राप्त होगी.


इसके अलावा एंबुलेंस बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगे. मीडियाकर्मियों के लिए भी केवल अपना अधीकृत परिचय पत्र दिखाना होगा और उन्हें आवागमन में छूट दी जाएगी. इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में अगर कोई पास दिल्ली सरकार के किसी भी सक्षम स्तर से जारी किया जाता है तो उसको पूरी मान्यता दी जाएगी.


इसके साथ ये भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार/केंद्र सरकार में काम करने वाले अधिकांश ऑफिस का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है. इसलिए दिल्ली सरकार/केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को यह परामर्श दिया जाता है कि परिचय पत्र रखने वाले और पास रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी सुबह 9 बजे तक प्रत्येक स्थिति में गाजियाबाद की सीमा से दिल्ली के लिए प्रस्थान सुनिश्चित कर लें. इसी प्रकार चूंकि कार्यालय समय शाम 6 बजे खत्म होता है. इसलिए दिल्ली से लौटने वाले अधिकारी/कर्मचारी शाम 6 बजे के बाद ही गाजियाबाद सीमा में प्रवेश कर लें. अलग-अलग शिफ्ट में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे छूट होगी.


हॉट स्पॉट एरिया को लेकर दिए गए ये निर्देश


दिल्ली से हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले लोगों का गाजियाबाद में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. जनपद गाजियाबाद में घोषित हॉटस्पॉट एरिया में दिल्ली सहित किसी भी क्षेत्र से आने वाले लोगों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. इसी प्रकार जनपद गाजियाबाद के हॉटस्पॉट एरिया से बाहर आने वाले लोगों पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा (आवश्यक वस्तुओं, चिकित्सा, स्वास्थ और सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर).


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