(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi Weekend Curfew: वीकेंड कर्फ्यू के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, रविवार को पाबंदियों से इन्हें मिलेगी छूट, जानें सब कुछ
Delhi Weekend Curfew: दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान DDMA ने एक अलग आदेश जारी कर रविवार को प्रकाश पूरब के चलते कुछ छूट दी है. कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु गुरुद्वारा जा सकेंगे.
Delhi Weekend Curfew: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है. यह कर्फ्यू सोमवार की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. लेकिन इस बीच DDMA (दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट) ने एक अलग आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में कल यानि रविवार 9 जनवरी को प्रकाश पूरब के चलते वीकेंड कर्फ्यू में उन लोगों के लिये छूट रहेगी जिन्हें गुरुद्वारा जाना है. दरअसल रविवार को सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जयंती है, जिसे ध्यान में रखते हुये श्रद्धालुओं को ये छूट दी गयी है.
इससे पहले DDMA के आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थल तो खुल सकते थे लेकिन श्रद्धालुओं को वहां जाने की इजाजत नहीं थी लेकिन अब रविवार 9 जनवरी को प्रकाश पूरब के मौके पर श्रद्धालु गुरुद्वारा जा सकेंगे लेकिन इस दौरान सभी श्रद्धालुओं को कोरोना नियमों का पालन करना होगा. अब ये भी जान लीजिये कि इसके अलावा वीकेंड कर्फ़्यू में किन लोगों को मिलेगी छूट.
किसे मिलेगी छूट—
न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा पहचानपत्र, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र पेश करने पर यात्रा की अनुमति होगी. जिन अन्य व्यक्तियों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और अस्पतालों, डायग्नोस्टिक केंद्र, जांच प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसी, दवा कंपनियों और चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं. ऐसे लोगों को यह छूट वैध पहचानपत्र पेश करने पर दी जाएगी.
हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से आने या जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी. विकेंड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ किराना, चिकित्सकीय उपकरण, दवा जैसी जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत होगी. रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन घर पर आपूर्ति की इजाजत होगी. ई-कॉमर्स क्षेत्र में केवल आवश्यक वस्तुओं की घर पर आपूर्ति की अनुमति होगी.
कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगी दुकानें
कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद रहेंगे. शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी. दक्षिण-पूर्वी जिले के एक अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन दल रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशनों और बाजारों के नियमित चक्कर लगाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भीड़ न हो और लोग अनावश्यक रूप से न घूमें.
अधिकारी ने कहा, "कर्फ्यू के दौरान यदि कोई गैर-आवश्यक श्रेणी की दुकान या प्रतिष्ठान खुले पाये जाते हैं, तो गेटों पर नोटिस चिपकाकर दुकानों को सील कर दिया जाएगा. मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कर्फ्यू के दौरान बाहर न जाएं और प्रशासन को वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में मदद करें."
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने वाले मरीजों के साथ-साथ परिचारकों को वैध पहचानपत्र और डॉक्टर के पर्चे पेश करने पर छूट दी जाएगी. आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 रोधी टीका लेने या जांच के लिए जाने वाले व्यक्तियों को भी वैध पहचान पत्र पेश करने पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी.
जिला अधिकारियों ने कहा कि निमंत्रण पत्र की 'सॉफ्ट' या 'हार्ड' प्रति पेश करने पर विवाह से संबंधित कार्यक्रमों के लिए लोगों को आवाजाही की अनुमति होगी और विवाह में केवल अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों को वैध प्रवेशपत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षा केंद्रों पर जाने की भी अनुमति होगी. अधिकारियों ने कहा कि डीटीसी बसें और मेट्रो ट्रेन 100 प्रतिशत सीटों पर बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.