Delhi Government: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें और यदि कोई इसका इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सभी धाराओं को जोड़ते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. 


उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझा के इस्तेमाल पर रोक को लेकर पर्यावरण विभाग की तरफ सभी संबंधित विभागों को एडवाइजरी जारी की गई है. चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली में सभी प्रकार के चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही प्रतिबंध को कड़ाई से लागू कराने के लिए सभी संबंधितविभागों को पत्र लिखकर निर्देश भी जारी किए गए है.


चाइनीज मांझे से हर साल होती है मौतें
इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 15 अगस्त के आसपास दिल्लीवासियों में पतंगबाज़ी करने का शौक बढ़ जाता है. लेकिन इस पतंगबाजी के शौक के बीच हर साल चाइनीज मांझे के कारण हादसों की खबरें भी देखी गईं है.


इसी वजह से राजधानी दिल्ली में 10 जनवरी 2017 से ही चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगी हुई है. बावजूद इसके हर साल 15 अगस्त आते ही पतंगबाजी का शौक रखने वाले कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते कई पशु-पक्षी आसमान में इसमें फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं वहीं सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए भी यह जानलेवा साबित होता है.


यह चाइनीज मांझे जो कि कॉटन फैब्रिक से नहीं बनता है बल्कि इसे कई केमिकल से बनाया जाता है. यह हमारे पर्यावरण के साथ-साथ पशु पक्षियों और इंसानों के लिए भी बेहद हानिकारक है . इसी के चलते पर्यावरण विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए गए है. इन विभागों में दिल्ली पुलिस, राजस्व, एमसीडी, परिवहन विभाग, डीएमआरसी, ईको-क्लब स्कूल और कॉलेज शामिल है.


किन विभागों को जारी किए गए निर्देश
 
1. दिल्ली पुलिस, राजस्व और एमसीडी
•लाउडस्पीकर से उद्घोषणा 
•पैम्फलेट वितरण
•एमटीए और आरडब्ल्यूए कार्यालयों, प्रभाग कॉम और डीएम कार्यालयों में पोस्टरों का प्रदर्शन.
•समाचार पत्र में जागरूकता विज्ञापन.
•सोशल मीडिया पर ऑडियो / वीडियो / टेक्स्ट संदेश


2. परिवहन विभाग एवं डीएमआरसी
•डीटीसी बसों, दिल्ली मेट्रो पर संदेश (प्रदर्शन/घोषणा)
•बस क्यू शेल्टरों/मेट्रो स्टेशन और फुट ओवर ब्रिजों पर जागरूकता संदेश


3. ईको-क्लब स्कूल और कॉलेज
•शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा और टीटीई को ई-मेल.
•इको-क्लब स्कूलों और कॉलेजों को ईमेल


गोपाल राय ने बताया कि चाइनीज मांझा पक्षियों जानवरों और इंसानों के लिए घातक है और इसका उपयोग एक दंडनीय अपराध है. इसके लिए 5 साल की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना है. गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में साल 2017 से ही केजरीवाल सरकार द्वारा चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन अभी भी इसके इस्तेमाल के कुछ सूचना मिलती रहती है. 


इसलिए लोगों से अपील है की इसका इस्तेमाल ना करें और यदि कोई इसका इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसकी जानकारी संबंधितविभागों को दे. ताकि ऐसे लोगो के खिलाफ सभी धाराओं को जोड़ते हुए कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सके.


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