दिल्ली दंगा: पीड़ितों को दिल्ली सरकार ने अब तक दिया 26 करोड़ रुपये का मुआवजा
साल 2020 में दिल्ली दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. दंगे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बीते 1 साल में 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है.
साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और कई घर और दुकानें जला दी गईं हैं. दिल्ली दंगे को 1 साल पूरा हो गया है लेकिन दंगे के दौरान हुए जान माल के नुकसान की यादें अभी भी ताज़ा हैं.
दंगे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बीते 1 साल में 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है. जिसमें मौत, घायल लोगों घर, दुकान आदि के नुकसान के लिये दिया गया मुआवज़ा शामिल है. 23 फरवरी की शाम को उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे.
दिल्ली सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 साल में दंगो में पीड़ित लोगों में से अब तक कुल 2,221 लोगों को 26 करोड़ 09 लाख 78 हजार 416 रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार से दिया जा चुका है. आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली दंगे में मारे गए 44 लोगों के परिवार को कुल 4 करोड़ 25 लाख करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जा चुके हैं. इसके साथ ही दंगे के दौरान घायल होने वाले 233 लोगों को कुल एक करोड़ 75 लाख 40 हज़ार रुपये मुआवजे के तौर पर दिए गये हैं.
दंगे के दौरान हुए नुकसान के लिए 8 करोड़ से अधिक की रकम दी जा चुकी है
दंगे के दौरान कई घरों, दुकानों और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा था. दिल्ली सरकार की दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 731 लोगों को उनके घरों में दंगे के दौरान हुए नुकसान के लिए 8 करोड़ 51 लाख 27 हजार 499 रुपए की रकम मुआवजे के रूप में दी गई है. इसके साथ ही 1176 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे दुकान आदि में हुए नुकसान के लिये 11 करोड़ 28 लाख 18 हजार 042 रुपये मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं.
दंगे में जानवर/ई-रिक्शा/स्कूटी आदि के नुकसान के लिए 12 लोगों को 4 लाख 42 हजार 875 रुपये दिये गये हैं. झुग्गियों में हुए नुकसान से संबंधित 22 मामलों में 5 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा लोगों को दिया गया. वहीं स्कूलों में हुए नुकसान के लिए 3 स्कूलों को 20 लाख रुपए दिए गए हैं.
किसे कितनी आर्थिक मदद देगी दिल्ली सरकार-
27 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में पीड़ितों को मुआवजा देना निर्धारित हुआ था जिसकी रकम थी इस प्रकार थी-
मृतक (वयस्क)- 10 लाख रुपए (एक लाख एक्स -ग्रेशिया परिवार को तुरंत और बाकि 9 लाख कागजी कार्यवाही पुरी होने पर
मृतक (नाबालिग)- 5 लाख रुपए
स्थायी अक्षमता- 5 लाख रुपए
गंभीर चोट- 2 लाख रुपए
मामूली चोट- 20 हजार रुपए
अनाथ के लिए- 3 लाख रुपए
जानवर की क्षति- 5 हजार रुपए
साधारण रिक्शा- 25 हजार रुपए
ई-रिक्शा- 50 हजार रुपए
घर के नुकसान पर मुआवजा
पूरी तरह क्षति पर- 5 लाख रुपए (इनमें से किराएदार को 1 लाख रुपए और 4 लाख मकान मालिक को)
भारी क्षति- 2.5 लाख रुपए (50 हजार किराएदारों के लिए और 4 लाख मकान मालिक के लिए)
मामूली क्षति- 15 हजार रुपए
घर के सामान की क्षति पर तुरंत 25000 रुपए की राशि
व्यवसायिक संपत्ति के नुकसान पर 5 लाख रुपए अधिकतम
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