Night Curfew In Delhi: क्या दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन? नाइट कर्फ्यू के एलान के बीच केजरीवाल सरकार ने कही ये बात
दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र आज से 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है. इसके तहत तत्काल प्रभाव से मंगलवार की रात 10 बजे से ही इसे लागू भी कर दिया है.
नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज से 30 अप्रैल तक के लिए राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बार-बार ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या केजरीवाल सरकार दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सोच रही है. लॉकडाउन की आशंकाओं के बीच अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है और वह अन्य विकल्पों पर गौर कर रही है.
गोपाल राय ने यह भी कहा कि केंद्र को कोरोना वायरस के टीके का निर्यात रोक देना चाहिए और टीकाकरण सभी के लिए खोल देना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार सभी विकल्पों एवं विचारों पर गौर कर रही है. रात के कर्फ्यू की कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में भूमिका तो है... लेकिन सरकार पूरी तरह उसपर ही निर्भर नहीं है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं. मैं मानता हूं कि हम अन्य वैकल्पिक उपायों से भी उसके प्रसार को रोक सकते हैं.’’
गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार को स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए टीकाकरण सभी के लिए खोल देना चाहिए, उन्होंने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र ने अपने लोगों को टीका लगाने के लिए मापदंड तय कर दिए हैं, जबकि वह टीके का अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं.’’
दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र आज से 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है. इसके तहत तत्काल प्रभाव से मंगलवार की रात 10 बजे से ही इसे लागू भी कर दिया है. अब आज से 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा.
दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है. इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह से छूट दी गयी है.
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