नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शनिवार को निजी अस्पतालों में जानलेवा कोरोना वायरस आइसोलेशन बेड का शुल्क 8 हजार से 10 हजार रुपए, जबकि वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड का शुल्क 15 हजार से 18 हजार रुपये तय करने का आदेश जारी किया है. दिल्ली सरकार ने गुरुवार को प्रयोगशालाओं में होने वाली कोरोना वायरस जांच की दर 2,400 रुपए तय करने का आदेश जारी किया था.


डीडीएमए ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया


दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से स्थापित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी.


आदेश में क्या कहा गया है?


आदेश में कहा गया है कि सभी निजी अस्पतालों के लिए आइसोलेशन बेड की नई दर 8 हजार-10 हजार रुपये तय की गई है, जबकि बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के बेड का शुल्क 13 हजार-15 हजार रुपये और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में बेड का शुल्क 15 हजार-18 हजार रुपये तय किया गया है. इन शुल्कों में पीपीई की लागत भी शामिल हैं.


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