नई दिल्लीः राजधानी में कोरोना के सर्विलांस और रिस्पॉन्स को और मज़बूत करने के लिये दिल्ली सरकार ने बुधवार को 'रिवाइज़्ड कोविड रिस्पॉन्स प्लान' जारी किया. रिवाइज़्ड प्लान में स्पेशल सर्विलांस ग्रुप के तहत ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, डॉमेस्टिक हेल्प, मेकैनिक, ज़रूरी सामान की डिलीवरी वाले लोग आदि की स्क्रीनिंग और सर्विलांस से जुड़े निर्देश दिये गए हैं. इसके साथ ही आइसोलेटेड मामले वाले इलाकों और हाई रिस्क ग्रुप के सर्विलांस के आदेश जारी किये गये हैं.


दिल्ली रिवाइज़्ड कोविड रिस्पॉन्स प्लान के मुताबिक अलग-अलग श्रेणी के लिये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किए गए हैं.


आइसोलेटेड मामले वाले इलाके- डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट (DSU) ऐसे सभी इलाकों की विस्तृत जानकारी इकठ्ठा करेगी, जहां आइसोलेटेड मामले सामने आ रहे हैं. इसके लिये डेली क्लस्टर रिपोर्ट, लाइन लिस्ट और ज्योग्राफिकल मैपिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रभावित इलाकों में सख्त सर्विलांस के लिये इन घटकों का इस्तेमाल किया जा सकता है-




  • ज़्यादा और प्रभावी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, जिसे 72 घंटे में पूरा किया जाए

  • Assess Corona App के ज़रिए SARI/ILI केस का हाउस टू हाउस सर्वे

  • चिन्हित इलाकों में हाई रिस्क ग्रुप (HRGs) और स्पेशल सर्विलांस ग्रुप (SSGs) के तहत आने वाले लोगों की लिस्टिंग

  • पिछले 15 दिनों में पॉजिटिव मामलों के सम्पर्क में आने वाले सभी प्राइमरी कॉन्टेक्ट का सख़्त क्वॉरंटीन


हाई रिस्क ग्रुप (HRG)- 60 साल से अधिक आयुवर्ग और गंभीर बीमारियों (co-morbidites) से ग्रसित लोग




  • HRG लिस्टिंग के तहत आने वाले लोग और उनके सीधे संपर्क वाले लोगों की स्क्रीनिंग और मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किये जायेंगे.

  • HRGs के सीधे कॉन्टेक्ट अगर कोरोना संक्रमित पाये जाते हैं, तो फौरन उनके आइसोलेशन की व्यवस्था की जायेगी

  • हालांकि HRGs को स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन अगर वो दिल्ली सरकार की किसी डिस्पेंसरी, अस्पताल, मैटरनिटी सेंटर या अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं, तो ICMR गाइडलाइंस के तहत उनका टेस्ट कराना होगा और कोविड सर्विलांस प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा.


स्पेशल सर्विलांस ग्रुप (SSGs)- SSG में इन लोगों को रखा गया है:




  1. रिक्शा, ऑटो, टैक्सी वाले और सामान वाहक लॉरी वाले

  2. मेड और डेली वर्कर्स जैसे- प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मेकैनिक

  3. खाना और ज़रूरी सामान जैसे ग्रॉसरी, किराना, पार्सल और पोस्ट सप्लाई करने वाले लोग

  4. (जो इसमें शामिल नहीं हैं- दुकानें, अस्पताल, रेस्तरां, जिम, स्विमिंग पूल, मॉल, सामाजिक सभा, रैली, त्योहार)


SSG के तहत आने वाले लोगों के लिए जारी SOP के तहत इन बातों का ख्याल रखा जाना जरूरी है-




  • MCD, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, RWA, DDA की मदद से सभी SSGs की लिस्टिंग की जायेगी

  • सभी जिलों में जहां भी संभव हो SSG की स्क्रीनिंग शुरू करने की कोशिश करनी होगी. जिन जगहों पर SSGs ज़्यादा इकठ्ठा होते हैं ऐसे प्वाइंट्स को कवर करना अनिवार्य होगा. अगर कोई भी ILI/ SARI केस पाया जाता है तो उसे स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार डील किया जायेगा

  • अगर SSG में कोई पॉजिटिव केस पाया जाता है तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसकी देखभाल की जायेगी. उसके घर और काम की जगह को फौरन डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज कराया जायेगा और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस की प्रक्रिया की जाएगी. सीधे संर्पक में आने वाले और प्राइमरी कॉन्टेक्ट को ट्रेस करके 15 दिन के सख्त क्वॉरंटीन में रहना होगा.

  • SSG के इकठ्ठा होने की जगह को चिन्हित करके वहां व्यापक स्तर पर नियमित डिसइंफेक्शन का काम कराना होगा.

  • दिल्ली सरकार की किसी डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, मैटरनिटी सेंटर या अन्य हेल्थ फेसिलिटी को विज़िट करने वाले SSG को ICMR गाइडलाइंस के तहत टेस्ट कराना होगा और कोविड सर्विलांस प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा.

  • जिन SSG के पास निजी या व्यावसायिक वाहन है उन्हें अपने वाहनों और काम करने के औजारों को नियमित डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज कराने के लिए प्रोत्साहित करना होगा.


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