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नई स्कूल कैब पॉलिसी तैयार कर रही दिल्ली सरकार! प्राइवेट गाड़ियों को मिल सकेगी बच्चों को लाने-ले जाने की परमिशन
Delhi News: दिल्ली में मौजूदा नियमों के मुताबिक स्कूली बच्चों के लिए कैब चलाने के इच्छुक व्यक्ति को एक नया वाहन खरीदना होता है और उसे स्कूल कैब कैटेगरी में रजिस्टर कराना होता है.
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New School Cab Policy: दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने एक नई स्कूल कैब नीति (New School Cab Policy) तैयार की है. इस नीति के तहत प्राइवेट कारों को स्कूल कैब के रूप में रजिस्टर करने और बच्चों को लाने-ले जाने की अनुमति दी जाएगी. इस योजना में परिवहन विभाग निजी कारों के मालिकों को अपने वाहनों को कमर्शियल रूप में संचालित करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है.
हालांकि, वाहनों को कमर्शियल बनाते वक्त हर बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा. इसमें सबसे पहले स्पीड गवर्नर (Speed Governor) इंस्टॉल किया जाएगा और बैग ले जाने के लिए रूफ करियर (Roof Career) यानी गाड़ी की छत बनाई जाएगी. नीति को सभी विभागों की तरफ से रिवाइज किए जाने के बाद पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा.
अभी क्या है स्कूल कैब को लेकर नियम?
जारी नीति के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति स्कूली बच्चों के लिए कैब चलाना चाहता है तो उसे नई गाड़ी खरीदनी पड़ती है और इसे स्कूल कैब कैटेगरी में रजिस्टर करना होता है. एक बार नई कैब नीति लागू हो जाने के बाद, एक वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ सीएनजी-ईंधन वाले निजी वाहन को कमर्शियल रूप में रजिस्टर किया जा सकता है और स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए परमिट प्राप्त किया जा सकता है.
2007 में बनी थी स्कूल कैब नीति
दिल्ली सरकार ने 2007 में स्कूल कैब नीति तैयार की थी. इस श्रेणी में केवल नए वाहनों को रजिस्टर करने की शर्त 2017 के आस-पास ही पेश की गई थी. मौजूदा नीति अब पुरानी हो गई है. दिल्ली सरकार ने 2019 में स्कूल परिवहन प्रणाली को विनियमित करने के लिए एक नई नीति के साथ आने की योजना बनाई थी. अब माना जा रहा है कि जल्द ही नई नीति लागू की जा सकती है.
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