Coronavirus: दिल्ली सरकार ने तब्लीगी जमात के 2 हजार 446 सदस्यों को छोड़ने का दिया आदेश
तबलीगी जमात के लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम करने का भी आदेश दिया गया है. वहीं 567 विदेशी जमातियों वीजा उल्लंघन के चलते पुलिस के हवाले किए जाने के आदेश दिए गए हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तब्लीगी जमात के 2 हजार 446 सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ दें और यह भी सुनिश्चित करें कि वे अपने घरों के अलावा कहीं और नहीं ठहरें. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के विशेष सीईओ के एस मीणा ने उपायुक्तों (प्रशासन) को लिखे पत्र में कहा कि जिलाधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे दिल्ली स्थित मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए दूसरे राज्यों के जमात के प्रतिनिधियों को उनके निवास स्थान भेजने का भी इंतजाम करें.
विदेशी जमाती होंगे पुलिस के हवाले
उन्होंने कहा कि मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए कार्यक्रम में शरीक हुए 567 विदेशियों को पुलिस के हवाले किया जाएगा. सरकार के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा, "उन्हें (विदेशी जमातियों को) वीजा उल्लंघन जैसे विभिन्न उल्लंघनों के संबंध में पुलिस के हवाले किया जाएगा."
जारी किए जाएंगे पास
दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन ने सेंटर में क्वारंटीन रहने की अवधि पूरी कर चुके और कोविड-19 से संक्रमित नहीं पाए गए तब्लीगी जमात के सदस्यों को उनके घर जाने देने का हाल में आदेश दिया था. मीणा ने अपने पत्र में कहा, "दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों से ताल्लुक रखने वाले जिन लोगों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार छोड़ा जा सकता है उन्हें क्वारंटीन सेंटर से यात्रा करने के लिए पास जारी किए जाएं."
उन्होंने कहा, "किसी भी परिस्थिति में, उक्त व्यक्तियों को मस्जिद समेत किसी भी अन्य स्थान पर ठहरने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए." उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों के तब्लीगी सदस्यों के संबंध में नोडल अधिकारी और इलाके के एसीपी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे लोग अपने निवास स्थान तक पहुंचें. डीडीएमए के विशेष सीईओ ने कहा, "जिलाधिकारी को दिल्ली से ऐसे व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधि के संबंध में उनके राज्यों के संबंधित स्थानिक आयुक्त को भी सूचित करना होगा."
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