दिल्ली सरकार का आदेश, सभी सरकारी दफ्तरों में कर सकते हैं 100% स्टाफ के साथ काम
डीडीएमए के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले काफी कम हुए हैं. लिहाजा फैसला किया गया है कि सभी सरकारी दफ्तर कर्मचारियों की 100 फीसदी उपस्थिति के साथ काम कर सकते हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को अब सौ फीसदी स्टाफ क्षमता के साथ काम करने का आदेश जारी कर दिया है. राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संबंधी स्थिति में सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने अपने दफ्तरों को सभी कर्मियों को बुलाने की अनुमति दे दी है. दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
दिल्ली सरकार ने अपने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए विभागों को हिदायत देते हुए कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन हो. डीडीएमए के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले काफी कम हुए हैं. लिहाजा फैसला किया गया है कि सभी सरकारी, स्वायत्त निकायों, पीएसयू, निगमों और स्थानीय निकायों के दफ्तर कर्मचारियों की 100 फीसदी उपस्थिति के साथ काम कर सकते हैं.
दरअसल, दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने विभागों में कम स्टाफ और वर्क फ्रॉम होम का आदेश नवंबर 2020 में जारी किया था. जिसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था. लेकिन दिल्ली सरकार ने अब अपने इस आदेश में बदलाव कर दिया है और अब दिल्ली के विभागों में पूरी स्टाफ क्षमता के साथ काम होगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले साल 28 नवंबर को अपने आदेश में कोविड-19 के कारण दिल्ली सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों (ग्रेड-एक से नीचे) की मौजूदगी 50 फीसदी कर दी थी. इसमें जरूरी सेवा से जुड़े कर्मी शामिल नहीं थे.
दिल्ली में कितने कोरोना केस?
बता दें कि दिल्ली में अब तक 6.3 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है. फिलहाल दिल्ली में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या तीन हजार से भी कम हैं. दिल्ली में 6.18 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज हो चुका है. वहीं 10700 से ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है.
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