नई दिल्ली: प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है. 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच दिल्ली सरकार ने 'एन्टी डस्ट' मुहिम शुरू की है. जिसके तहत दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की 14 टीमें बनाई गई हैं. ये टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण कर रही हैं.


दिल्ली की 6 बड़ी साइट्स के निर्माण कार्य पर DPCC ने लगाई रोक

दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमिटी (DPCC) ने दिल्ली में 6 बड़ी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर काम रोकने का आदेश दिया है. DPCC ने इन साइट्स पर धूल उड़ने से रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए थे जो नहीं लगाये गये.  जिसके बाद निर्माण कार्य रोकने की कार्रवाई की गई.


ये 6 साइट्स हैं

 1. नेताजी नगर निर्माण कार्य, NBCC ( 20 अगस्त को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था)

2. सरोजिनी नगर निर्माण कार्य, NCCC ( 20 अगस्त को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था)

3. FICCI ऑडिटोरियम ( 20 अगस्त को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था)

4. कस्तूरबा नगर में निर्माण कार्य, CPWD, ( 20 सितंबर को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था)

5. CRPF हेड क्वार्टर, CGO कॉम्प्लेक्स ( 20 सितंबर को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था)

6. त्यागराज नगर, CPWD ( 20 सितंबर को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था)


RMC (रेडी मिक्स कंक्रीट) प्लांट्स के खिलाफ़ कार्रवाई

दिल्ली में 93 RMC प्लांट्स का डीपीसीसी द्वारा निरीक्षण किया गया. इनमें से 54 RMC प्लांट चालू पाए गए. 54 में से 31 RMC प्लांट में एंटी डस्ट नियम का उलंघन पाया गया. दिल्ली सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रही है. 11 प्लांट्स पर गंभीर अनदेखी पाई गयी है, इन प्लांट्स को बंद करने के निर्देश जारी हुए हैं. कार्रवाई के दौरान 5 से 20 लाख तक का जुर्माना लिया जा रहा है.


निर्माण स्थल के लिये जारी किये गये निर्देश

इसके साथ ही दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की ओर से निर्माण स्थल पर धूल से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के निर्देश जारी किए गए हैं. नियमों का पालन न करने पर 10 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना देना होगा और गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.


ये निर्देश इस प्रकार हैं

 1. निर्माण स्थल पर ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य होगा

2. निर्माण के समय ऊंचाई से 3 गुना टीन से कवर करना होगा

3. निर्माण स्थल पर मटेरियल ले जाने वाले रास्ते को पक्का होना

4. नियमों के खिलाफ़ जमीन खोदने पर प्रतिबंध

5. निर्माण स्थल पर धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव करना अनिवार्य

6. पत्थर काटने से पहले पर्याप्त पानी का छिड़काव हो ताकि धूल न उड़े


तोड़ फोड़ वाले निर्माण स्थल के लिए अलग दिशा निर्देश इस प्रकार हैं

1. खुली जगह पर निर्माण सामग्री तोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा, तोड़फोड़ सिर्फ चिन्हित जगह पर होगी

2. सड़क किनारे मलवा डालने पर प्रतिबंध। जहांगीरपुरी, शास्त्री पार्क, रानी खेड़ा मुंडका, बकरवाला में ही मलवा फेंकने की अनुमति

3. निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को पूरी तरह कवर करना अनिवार्य

4. निर्माण कार्य से संबंधित जगहों पर कर्मचारियों को मास्क मुहैया कराना अनिवार्य

5. निर्माण स्थल पर श्रमिकों के लिए चिकित्सा का इंतज़ाम अनिवार्य