नई दिल्ली: आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर उस नियम को समाप्त कर दिया, जिसके तहत शहर में रेस्तरां खोलने के लिए पर्यटन विभाग से मंजूरी को जरूरी बनाया गया था.


दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए दिल्ली में रेस्तरां के लिए मंजूरी लेने संबंधी नियम को समाप्त कर दिया.


पर्यटन सचिव मनीषा सक्सेना द्वारा जारी आदेश में कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसले के तहत तुरंत प्रभाव के साथ पर्यटन विभाग द्वारा ‘स्टैंड एलोन रेस्तरां’ को दी जाने वाली अनुमति के नियम को खत्म कर दिया गया है .


रेस्तरां संचालकों ने सात अक्टूबर को केजरीवाल के साथ बैठक में कई तरह की मंजूरी, नियमन और लाइसेंस के मुद्दे उठाए थे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिल्ली में रेस्तरां इंडस्ट्री के लिए कारोबारी सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से बाधाओं को हटाने का निर्देश दिया था.


बयान में कहा गया कि जून 2003 के पहले रेस्तरां को अनुमति देने की योजना को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय देशभर में लागू करता था. हालांकि, 30 जून 2003 से यह योजना समाप्त कर दी गयी और राज्यों को अपना दिशा-निर्देश खुद तैयार करने को कहा गया.