Modi Government Ordinance: केंद्र के अध्यादेश पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों से की ये अपील, बताया प्लान
Delhi Government Vs Centre: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए कहा कि वो इस मुद्दे को दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे.
Delhi Government Vs LG: केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर शुक्रवार (19 मई) को अध्यादेश लेकर आ गई. इसी बीच शनिवार (20 मई) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए विपक्ष से एकजुट होने को कहा.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और यहां महारैली का आयोजन करेंगे. जिस तरह से जनता की प्रतिक्रिया आ रही है उससे लग रहा है कि इस बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिलेगी. मैं विपक्षी दलों से अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा में जब यह बिल आएगा तो उसे पारित न होने दें. मैं हर पार्टी के नेताओं से मिलुंगा और उनसे समर्थन मांगूंगा.''
दरअसल केंद्र सरकार ने ‘दानिक्स’ काडर के ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण’ गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया था.
'सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है'
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश जनता और देश के साथ एक भद्दा मजाक है. ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दे रही है कि आप कुछ भी आदेश दें हम उस पर अध्यादेश लाकर पलट देंगे. यह चुनौती है कि अगर बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को चुनोगे तो हम उसे काम नहीं करने देंगे.
केजरीवाल ने कहा कि सेवाओं पर केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है. इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का का रुख करेंगे. अध्यादेश कोर्ट की सीधी अवमानना है, वे हमारी सरकार के काम में बाधा डालना चाहते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास है.