नई दिल्ली: दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी-पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगी. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. राष्ट्रीय राजधानी में करीब पांच लाख रेहड़ी-पटरी वाले हैं लेकिन केवल 1.3 लाख ने ही अपना पंजीकरण नगर निगम और एनडीएमसी में कराया हुआ है. अधिकारी ने कहा कि डीएसएफडीसी रेहड़ी-पटरी वालों को कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगी.


अधिकारी ने कहा कि समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक बैठक के बाद यह फैसला लिया, जिससे ऐसे लोगों की निर्भरता निजी साहूकारों पर कम हो जाएगी.


पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार का लोन


पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी सड़क किनारे सामान बेचने वालों को एक साल के लिए दस हजार रुपये का लोन दिया जा रहा है. इसे एक साल के भीतर किश्तों में लौटाना होगा. लोन के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं है. समय पर लोन चुकाने वालों के बैंक खाते में सरकार 7 फीसदी वार्षिक ब्याज ट्रांसफर करवाएगी. कर्ज न चुका पाने की स्थिति में कोई जुर्माना नहीं लगेगा. सड़क किनारे, ठेले, रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जा रहा है. फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें चलाने वालों को भी यह लोन मिलेगा.


ऐसे करें अप्लाई


इस योजना के तहत लोन लेने के लिए सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाएं. इस होम पेज पर 'प्‍लानिंग टू अप्‍लाई फॉर लोन?' दिखेगा. इसमें इससे जुड़ी तमाम नियम और शर्तें होंगी. इस पेज से फॉर्म डाउनलोड कर लें. फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भर दें. सभी जानकारी भरने के बाद आपको एप्लीकेशन के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को अधिकृत संस्थानों में जमा करना होगा. यह लिस्ट वहीं पर मिलेगी, जहां फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन है. होम पेज पर 'प्‍लानिंग टू अप्‍लाई फॉर लोन' सेक्‍शन में 'व्‍यू मोर' पर क्लिक करें. फिर बाईं ओर 'लेंडर्स लिस्‍ट' का ऑप्शन मिलेगा.. इस पर क्लिक करने पर आपके सामने लोन देने वाले संस्‍थानों की सूची आए जाएगी. यहीं एप्लीकेशन जमा करना है.


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