नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच केजरीवाल सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है. अब नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भर सकता है. बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से जारी किए गए ये सख्त नियम एक साल तक प्रभावी रहेंगे. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 41 हजार 182 हो गए हैं. इनमें से 1327 लोगों की मौत हो चुकी हैं. दिल्ली में अभी 24 हजार एक्टिव केस हैं.
कौन-कौन से नियमों का पालन है जरूरी
1. क्वारंटीन नियम का पालन करना
2. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना
3. सार्वजनिक स्थलों/कार्यस्थलों पर मास्क जरूरी
4. सार्जनिक स्थानों पर थूकने की मनाही
5. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर मनाही
दिल्ली में कोविड-19 के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी कई विभागों और अधिकारियों को दी गई है. संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का लगाना जरूरी माना जाता है. इसके प्रति लापरवाही बरतने वालों से दिल्ली सरकार जुर्माना वसूलने जा रही है.
कोविड-19 नियम पालन कराने की जिम्मेदारी किन किन पर है
1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालन (DGHS), दिल्ली सरकार
3. जिला अधिकारी
4. मुख्य जिला चिकित्साधिकारी
5. SDM
6.जिला सर्विलांस अधिकारी
7. दिल्ली पुलिस के SI और उससे ऊपर के अधिकारी
8. जुर्माने के साथ जेल भेजे जाने तक का प्रावधान
क्या जुर्माना हो सकता है?
- पहली बार नियमों का उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना
- बार-बार नियम तोड़ने पर देने होंगे 1 हजार रुपये
- जुर्माना नहीं देने पर IPC की धारा 188 में कार्रवाई
गृह मंत्रालय का पहले से नियम है लागू
गृह मंत्रालय ने भी पहले की तरह सोशल गेदरिंग पर पाबन्दी लगा रखी है. किसी समारोह में 50 से ज्यादा के इकट्ठा होने और अंतिम संस्कार के वक्त 20 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर बैन है. केंद्रीय गाइडलान्स में ये भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाया जाता है तब राज्य सरकारों के नियमों के हिसाब से जुर्माना लगेगा. गाइडलाइन्स के मुताबिक पान, गुटखा, एल्कोहल को सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल करना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है.
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