नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग ने शराब की दुकानों के लिये सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है. इस कदम का उद्देश्य दुकानों के बाहर सभी गतिविधियों पर नजर रखना है. विभाग ने सभी लाइसेंसधारियों से एक घोषणा पत्र देने को कहा है कि उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिये लाइसेंसों के नवीकरण के लिये शराब की दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं.
विभाग के अनुसार सीसीटीवी कैमरे का न्यूनतम कवरेज 50 मीटर और रिकार्डिंग 30 दिनों की होनी चाहिए. एक अधिकारी ने बताया, ‘‘लाइसेंस के नवीकरण के लिये 50 मीटर की दूरी तक कवरेज करने वाले और 30 दिनों की आर्काइव रखने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है.’’
अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिये शराब की दुकानों के बाहर की गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है. नवंबर 2016 में दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक रूप से शराब पीने के खिलाफ अभियान शुरू किया था. दिल्ली सरकार ने कहा था कि खुले में खासतौर पर शराब की दुकानों के पास और वाहनों में शराब पीना न सिर्फ सुरक्षा के लिये खतरनाक है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिये भी बड़ी समस्या है. सरकार ने उप संभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को खुले में शराब पीने में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी शक्ति दी थी.