नई दिल्लीः छठ पूजा का उत्सव घाटों, तालाबों और नदियों के किनारे आयोजित करने पर दिल्ली सरकार द्वारा लगाई लगी रोक के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इंकार कर दिया है.


हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ऐसा कोई भी आयोजन इस महामारी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है और हम उसको लेकर आंखें मूंद नहीं सकते. लिहाजा दिल्ली सरकार ने जो आदेश दिया है वह सही है और उसने फेरबदल नहीं किया जा सकता.


कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि छठ पूजा में अगर भविष्य में भी शामिल होना है तो उसके लिए सभी लोगों का सुरक्षित रहना जरूरी है. लिहाजा लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. इस वजह से दिल्ली सरकार ने फिलहाल कोरोना के माहौल में नदियों, घाटों और तालाबों के किनारे सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाई है वह पूरी तरह सही है और उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता.


कल भेजा गया केंद्र को प्रस्ताव


कल दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें दिल्ली में भीड़भाड़ वाले बाजारों में लॉकडाउन लगाने की फिर बात कही गई है. हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी केंद्र की तरफ से मंजूरी नहीं आई है .


स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, लॉकडाउन नहीं होगा


दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 'लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ प्रतिबंध होंगे. ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, इसे आगे बढ़ाया जा रहा है. वायरस छठ पूजा के दौरान लोगों के जमा होने से ज्यादा फैल सकता है, इसलिए प्रतिबंध लगाए गए हैं.'


ये भी पढ़ें




Explained: दिल्ली में अभी लॉकडाउन नहीं, लेकिन बंद हो सकते हैं बाजार, नोएडा में बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू, जानें सबकुछ


Exclusive: अधीर रंजन चौधरी का आलाकमान को प्रस्ताव, लेफ्ट-कांग्रेस मिलकर लड़ें बंगाल चुनाव