नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को उनकी पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया. जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की पीठ ने इलियासी की अपील को मंजूर कर लिया. इलियासी ने पत्नी अंजू की 18 साल पहले हुई हत्या के मामले में अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी.
एक निचली अदालत ने 20 दिसंबर 2017 को इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या करने के लिये आजीवन करावास की सजा सुनाई थी और कहा था कि उन्होंने 'हत्या की और इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की.' इलियासी अपराध पर आधारित कार्यक्रम ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ से सुर्खियों में आए थे.
ब्यूरोक्रेसी टूडे पत्रिका के मुख्य संपादक इलियासी अपनी पत्नी अंजू इलियासी के दहेज व मौत मामले में 17 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहे थे. अंजू को उसके मयूर विहार स्थित घर में मृत पाया गया था, जिसके बाद उनकी साली और सास ने उनपर आरोप लगाया था कि वह दहेज के लिए अपनी पत्नी का उत्पीड़न करते थे.