नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.


जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि इस समय गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है और यदि वह तत्काल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें गारंटी के तौर 18,000 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे. अदालत ने गोयल के नाम जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं देते हुए यह टिप्पणी की.


गोयल ने लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है फिर भी उन्हें 25 मई को दुबई की एक उड़ान से उतार लिया गया. गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली जब वह और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वह लंदन जाने वाले थे.


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