Oxygen Crisis In Delhi: हैरान हुआ हाई कोर्ट, परेशान हुई जनता, पूछा गंभीर क्यों नहीं सरकार?
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर कहा कि केन्द्र सरकार को अस्पतालों तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए हवाई मार्ग से या फिर डेडिकेटेड कॉरिडोर से इसे पहुंचाना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे राष्ट्रीय राजधानी के उन अस्पतालों को फौरन किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए जो इस गैस की कमी से जूझ रहे हैं. हाईकोर्ट ने कहा- ‘‘केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा? हम इस बात से स्तब्ध और निराश हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है लेकिन इस्पात संयंत्र चल रहे हैं.’’
जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार के कंधों पर है और जरूरत है तो इस्पात और पेट्रोलियम समेत सभी उद्योगों की सारी ऑक्सीजन की आपूर्ति चिकित्सीय उपयोग के लिए की जा सकती है.’’
Delhi HC directs Centre to supply oxygen to hospitals for COVID-19 patients by whatever means its required
— Press Trust of India (@PTI_News) April 21, 2021
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पीठ ने कहा, ‘‘इस्पात और पेट्रोकेमिकल उद्योग ऑक्सीजन की बहुत खपत करते हैं और वहां से ऑक्सीजन लेने से अस्पतालों की जरूरत पूरी हो सकती है.’’ कोर्ट ने कहा, ‘‘जब टाटा अपने इस्पात संयंत्रों के लिए बनाई जा रही ऑक्सीजन को चिकित्सीय उपयोग के लिए दे सकते हैं तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यह लालच की हद है. क्या जरा सी भी मानवता बची है या नहीं.’’
हाईकोर्ट दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में याचिका पर सुनवाई कर रही थी.