नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में आज दिल्ली की हिंसा पर अहम सुनवाई होगी. आज की सुनवाई में दिल्ली पुलिस को बताना होगा कि भड़काऊ भाषण देने के आरोपी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया या नहीं. सुनवाई सुबह 11 बजे होगी.


कोर्ट में दिखाए गए थे भड़काऊ भाषण वाले वीडियो


हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा था कि कोर्ट चाहती है कि ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले सभी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जिससे कि दिल्ली के माहौल को सुधारा जा सके. बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण वाले वीडियो भी कोर्ट में दिखाए गए थे.


किन धाराओं में दर्ज हो सकते हैं मामले?


बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा दर्ज हो सकता है. इन तीनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 153(ए) और 295(ए) के तहत मुकदमा हो सकता है. अपराध साबित होने की दशा में इन्हें दो या दो से ज्यादा साल की सजा भी हो सकती है. इस स्थिति में बीजेपी से सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को अपनी संसद सदस्यता भी गंवानी पड़ सकती है.


अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने क्या कहा था?


बीजेपी सासंद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली चुनावों के दौरान 28 जनवरी को कहा था कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वह दिल्ली में भी हो सकता है. साथ ही चेताया था कि शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लाखों लोग घरों में घुस कर लोगों की हत्या और महिलाओं के साथ रेप कर सकते हैं. वहीं अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में 'गोली मारो' वाला विवादित नारा लगाय था. इसके बाद जाफराबाद में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के बाद कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि तीन दिन में सड़क खाली कराएं वरना हम आपकी भी नहीं सुनेंगे.


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