दिल्ली में 100% स्कूल खोलने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
याचिका में कहा गया था कि स्कूलों को तब तक नहीं खोला जाए, जब तक सभी स्कूली बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हो जाता.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले कम होने के बाद केजरीवाल सरकार ने एक अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन खोलने का आदेश दिया था. केजरीवाल सरकार के इस आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. याचिका में कहा गया था कि स्कूलों को तब तक नहीं खोला जाए, जब तक सभी स्कूली बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हो जाता.
दिल्ली के स्कूलों में अप्रैल से नर्सरी से कक्षा 12 तक की शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू होंगी. सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया था, "स्कूल 1 अप्रैल से पूरी तरह से ऑफलाइन काम करेंगे. डीडीएमए सभी प्रतिबंधों को वापस लेता है, क्योंकि स्थिति में सुधार हो रहा है और कई लोग नौकरी खोने के चलते कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना कम करके 500 रुपये कर दिया गया है. कोविड के उचित व्यवहार का पालन करते हुए सब जारी रहेगा और सरकार कड़ी नजर रखेगी.''
Delhi High Court dismisses the PIL challenging Delhi Government order of 100% physical opening of schools w.e.f. 1.04.2022, till the time all the schoolgoing children are completely vaccinated. pic.twitter.com/RdLurvzYc8
— ANI (@ANI) March 29, 2022
बता दें कि दिल्ली में स्कूल पहले सभी कक्षाओं के लिए फिर से खोले गए थे, लेकिन इसे हाइब्रिड मोड में संचालित किया जा रहा था. हालांकि, अब सभी कक्षाओं के लिए सिर्फ ऑफलाइन कक्षाएं होंगी. दिल्ली सहित देशभर में कोरोना के केसों में कमी आने और तेजी से वैक्सीनेशन होने के चलते दिल्ली सरकार ने पिछले माह राजधानी के सभी स्कूलों को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया था. दिल्ली सरकार ने कहा था कि लगातार 2 साल तक स्कूल बंद रहने से पढ़ाई के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी असर पड़ा है.
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