केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट का झटका, जेटली मानहानि केस में लगाया 10 हजार का जुर्माना
वित्त एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने खुली अदालत में केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी की ओर से उन्हें कथित तौर पर ‘अभद्र’ शब्द बोलने को लेकर मानहानि का दूसरा मुकदमा दायर किया था. यह 'अभद्र' शब्द आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और पांच पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ एक दूसरे मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहे गए थे.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की तरफ से दायर 10 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे पर जवाब दाखिल ना करने के लिए केजरीवाल पर यह जुर्माना लगाया.
ज्वाइंट रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता ने केजरीवाल को अपना जवाब देने के लिए दो और सप्ताह का समय देते हुए जुर्माने की राशि जमा कराने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने 23 मई को केजरीवाल से जवाब मांगा था कि क्यों ना उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाए. केजरीवाल के वकील रिषिकेश कुमार ने कोर्ट में कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए, इसका केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश हुए वकील माणिक डोगरा ने विरोध किया.
क्या है पूरा मामला?
वित्त एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने खुली अदालत में केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी की ओर से उन्हें कथित तौर पर ‘अभद्र’ शब्द बोलने को लेकर मानहानि का दूसरा मुकदमा दायर किया था. यह 'अभद्र' शब्द आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और पांच पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ एक दूसरे मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहे गए थे.
दिल्ली हाई कोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के सामने 17 मई को केंद्रीय मंत्री के साथ जिरह के दौरान जेठमलानी ने कथित तौर पर एक शब्द का इस्तेमाल किया. इसे जेटली ने आपत्तिजनक बताया था. एक दिन बाद इससे संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के एक दूसरे जस्टिस ने जेठमलानी की कथित टिप्पणी को ‘अपमानजनक’ बताया था.