नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कोविड-19 के मरीजों के फेफड़ों में संक्रमण की मौजूदगी एवं गंभीरता का पता लगाने में इस्तेमाल होने वाली हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी (एचआरसीटी) की कीमतों को सीमित करने का दिल्ली सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.


पीठ ने वकील शिवलीन पसरीचा की याचिका पर यह नोटिस जारी किया. इस याचिका में दावा किया गया है कि संदिग्ध या संभावित मरीजों में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सबसे आम जांच आरटी-पीसीआर है.


याचिका में कहा गया, ''वर्तमान में दिल्ली में एचआरसीटी कराने की कीमत पांच से छह हजार रुपये के बीच है. इसलिए, इस समय इसकी कीमतों का नियमन इस वक्त बेहद जरूरी है.'' इसमें कहा गया, ''दिल्ली में मौजूदा गंभीर परिस्थितियों के मद्देनजर एचआरसीटी की कीमतों को नियमित करना अत्यंत आवश्यक है.''


वकील अमरेश आनंद के माध्यम से दायर याचिका के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में एचआरसीटी की कीमत ''अनियमित और बहुत ज्यादा'' है और सामान्य लोगों के लिए इतनी कीमत चुकाना बहुत मुश्किल है.


याचिका में कहा गया, ''अब, यह देखा गया है कि कोरोना वायरस के विभिन्न प्रकारों का आरटी-पीसीआर के माध्यम से पता नहीं चल पा रहा है. इसलिए बेहतर जांच के लिए, कई चिकित्सक कोविड-19 के संभावित या संदिग्ध मरीजों में संक्रमण की गंभीरता एवं मौजूदगी का पता लगाने के लिए एचआरसीटी जांच या स्कैन कराने की सलाह दे रहे हैं.''


एचआरसीटी असल में ईमेजिंग प्रक्रिया है जिसमें एक्स-रे की बारीक किरणों का इस्तेमाल कर मरीज के फेफड़ों की रचना की उच्च रेजोल्यूशन छवि तैयार करती है.


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