दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के कन्हैया कुमार पर जुर्माना लगाने के फैसले को रद्द किया
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि जेएनयू कार्यालय का आदेश सामने आए बिंदुओं पर टिकने योग्य नहीं है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत विरोधी कथित नारेबाजी की एक घटना के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र कन्हैया कुमार के खिलाफ जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया है. बता दें कि कि 2016 में इस घटना के तहत एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने की बात सामने आई थी.
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि जेएनयू कार्यालय का आदेश सामने आए बिंदुओं पर टिकने योग्य नहीं है. इसके बाद यूनिवर्सिटी के वकील ने दलील दी कि वह इस फैसले को वापस ले रहे हैं.
अदालत ने यह विषय दूसरी अथारिटी को सौंपते हुए उसे नये सिरे से कानून के मुताबिक कार्यवाही शुरू करने को कहा है. कुमार ने मुख्य प्रॉक्टर के जरिए जारी जेएनयू के चार जुलाई के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए 17 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
कुमार को अनुशासनहीनता को लेकर दोषी ठहराया गया था और उन पर जुर्माना लगाया गया था. नारेबाजी की घटना के सिलसिले में कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था.