कोटला में मैचों के आयोजन पर DDCA की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला मुमकिन
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट डीडीसीए के कामकाज से संबंधित कई विवादास्पद मसलों और फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में मैचों के आयोजन पर आज फैसला सुना सकता है. न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और दीपा शर्मा की पीठ ने स्टेडियम में मैचों के आयोजन के लिये दक्षिण दिल्ली नगर निगम(एसडीएमसी) से कब्जा प्रमाणपत्र लेने के लिये दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ(डीडीसीए) की याचिका पर पिछले साल सितंबर में फैसला सुरक्षित रखा था.
फैसले को सुरक्षित रखते हुए पीठ ने तब कहा था कि मैचों के आयोजन की अनुमति देना मुश्किल होगा क्योंकि स्टेडियम का आर पी मेहरा ब्लॉक कथित तौर पर अनधिकृत है क्योंकि यह संरक्षित स्मारक के काफी करीब है.
कोर्ट ने शुरू में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य जज जस्टिस(सेवानिवृत) मुकुल मुदगल को स्टेडियम में मैचों के आयोजन की राह सुगम बनाने और देखरेख के लिये नियुक्त किया था.
इसके बाद उन्हें डीडीसीए के कामकाज में कथित अनियमितताओं के आरोपों को देखते हुए इस क्रिकेट संस्था के कामकाज पर निगरानी रखने का काम भी सौंपा गया था. डीडीसीए ने अपने कामकाज की देखरेख करने के लिये किसी व्यक्ति या समिति के गठन का विरोध किया था. उसने कहा था कि वह एक कंपनी है और इस तरह के प्रशासकों की नियुक्ति केवल बीमार कंपनियों के लिये की जाती है. तब यह दलील दी गयी थी कि कंपनी अधिनियम के तहत उसके कार्यों की देखरेख के लिये व्यवस्था की गयी है और किसी प्रशासक को नियुक्त नहीं किया जा सकता है.