Tillu Tajpuriya Murder: दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को रोकने में विफल रहने के लिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने जेल प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. ताजपुरिया के पिता और भाई द्वारा मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये आदेश पारित किया और ये टिप्पणी की.
अदालत ने वकील को आदेश दिया कि...
हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया है कि वे चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बताएं. जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस से ताजपुरिया के पिता और भाई को सुरक्षा देने पर विचार करने को कहा. वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 मई को होनी है. 25 मई को ही तिहाड़ जेल अधीक्षक को अदालत मे पेश होना होगा.
आखिर कैसे चार चाकू तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचे?
दरअसल, कोर्ट ने टिल्लू की हत्या का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तिहाड़ जेल के डीजी से जवाब मांगा. उन्होंने पूछा आखिर तिहाड़ के अंदर चार चाकू कैसे पहुंचे और इस घटना के बाद अब तक क्या कदम उठाए गए. कोर्ट न टिल्लू के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया और रिपोर्ट मांगी.
क्या था सीसीटीवी में...
सामने आये सीसीटीवी फुटेज में रोहिणी कोर्ट में शूटऑउट का मास्टरमाइंड टिल्लू तिहाड़ जेल में बंद था. पिछले हफ्ते गैंगस्टरों के दो गुट आपस में भिड़ गए जिस दौरान आरोपियों ने टिल्लू के गले, छाती पर कई वार किए. जेल प्रशासन टिल्लू को अस्पताल ले गया जहां उसकी मौत हो गई.
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