नई दिल्ली: दिल्ला हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की एयरलाइंस के खिलाफ बैन याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार को बिल्कुल बर्दाशत नहीं किया जाएगा. दरअसल जनवरी के महीने में कुणाल कामरा इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा कर रहे थे, कि उन्होंने एक पत्रकार के साथ गलत व्यवहार कर वीडियो बनाया था. जिसके बाद इंडिगो एयरलाइंस ने कुणाल कामरा पर प्रतिबंध लगा दिया था.
वहीं कुणाल कामरा का इस तरह का व्यवहार को देखते हुए गो एअर, विस्तारा समेत अन्य एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया. विस्तारा एयरलाइन ने कॉमेडियन कुणाल कामरा पर 27 अप्रैल तक बैन लगाया हुआ है. जिस पर कुणाल ने ट्विटर पर ट्विट करते हुए कहा कि विस्तारा ने मुझ पर उस वक्त प्रतिबंध लगाया है जिस वक्त कहीं कोई जा भी नहीं सकता, साथ ही कुणाल ने कहा कि "ना तो मैं हैरान हूं, ना मैं परेशान हूं और ना ही मैं शर्मिंदा हूं"
गौरतलब है कि कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को कानूनी नोटिस भेजा था. साथ ही मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस से 25 लाख रुपये हर्जाने की मांग की थी. वहीं डीटीसी ने भी बसों और दिल्ली ऑटो एसोसिएशन के सीएनजी ऑटो ने अगले आदेश तक कुणाल कामरा के सफर पर पाबंदी लगा दिया है.
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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
कॉमेडियन कुणाल कामरा की एयरलाइंस बैन के खिलाफ याचिका को HC ने किया खारिज
एबीपी न्यूज़
Updated at:
20 Mar 2020 10:40 PM (IST)
कुणाल कामरा की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार को बर्दाशत नहीं किया जाएगा.
(फाइल फोटो)
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