नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के इलाज के लिए काम में आने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरी चीजों की अधिकतम कीमत तय की जानी चाहिए. ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए लगाई जा सके. 


दरअसल, पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत कई मेडिकल उपकरणों का व्यापार करने वाले लोगों को जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन व्यापारियों की दलील है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आवश्यक वस्तु अधिनियम का हिस्सा नहीं है, नियमों के तहत उन चीजों को विदेशों से लाया गया, सरकार को पूरा टैक्स चुकाया गया. फिर ये अपराध कहां हुआ. क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया. ऐसे तमाम सवालों पर हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है.


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