नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने ये जवाब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर मांगा है. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.


निचली अदालत ने मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से किया था इनकार 


निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और ‘यंग इंडिया’ (वायआई) से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा.


बीजेपी सांसद की ओर से पेश हुए वकील सत्या सभरवाल और गांधी परिवार और अन्य की ओर से पेश हुए वकील तरन्नुम चीमा ने हाई कोर्ट के नोटिस जारी करने की और सुनवाई 12 अप्रैल तक स्थगित करने की पुष्टि की.


सोनिया-राहुल पर क्या आऱोप हैं?


बीजेपी नेता ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी और अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था.


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